PPF में हर महीने इस तारीख तक जरूर जमा कर दें पेसे, चूके तो सीधे रिटर्न पर होगा असर
PPF Account: पीपीएफ एक ऐसी स्कीम है जिसमें तय तारीख तक हर महीने पैसे जमा करने के मायने हैं. पीपीएफ अकाउंट पोस्ट ऑफिस या बैंक में खोले जाते हैं.
लंबे समय तक निवेश करने के लिए पीपीएफ यह एक अच्छा और सुरक्षित ऑप्शन है. (ज़ी बिज़नेस)
लंबे समय तक निवेश करने के लिए पीपीएफ यह एक अच्छा और सुरक्षित ऑप्शन है. (ज़ी बिज़नेस)
PPF Account: भारत सरकार की तरफ से आम जनता को निवेश करने के लिए कई छोटी बचत योजनाएं (small savings schemes) उपलब्ध हैं. इसमें पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS), नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC), किसान विकास पत्र (KVP), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) जैसी कई योजनाएं हैं. इन योजनाओं की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनमें आपको गारंटीड रिटर्न मिलते हैं. इसके लिए आप हर महीने एक तय रकम जमा भी करते हैं. लेकिन इनमें से पीपीएफ एक ऐसी स्कीम है जिसमें तय तारीख तक हर महीने पैसे जमा करने के मायने हैं. पीपीएफ अकाउंट पोस्ट ऑफिस या बैंक में खोले जाते हैं.
पीपीएफ में मायने रखती है तारीख
सेबी में रजिस्टर्ड फाइनेंशियल प्लानर जितेंद्र सोलंकी का कहते हैं कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) में आप किस तारीख में निवेश करते हैं और किस तारीख में पैसे जमा करते हैं, ब्याज दर उसी के मुताबिक काम करता है. पीपीएफ में ब्याज दर तो सालाना मिलता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कैलकुलेशन हर महीने होता है. पीपीएफ अकाउंट नियमों के मुतबिक, पीपीएफ अकाउंट में उपलब्ध न्यूनतम बैलेंस राशि के आधार पर महीने की 5 तारीख से आखिरी तारीख तक पीपीएफ खाते के ब्याज की गणना होती है.
अगर कोई पीपीएफ अकाउंटहोल्डर किसी महीने की पहली से पांच तारीख तक अपने पीपीएफ खाते में जमा करता है, तो वह उस महीने के पीपीएफ ब्याज के लिए भी पात्र होगा. सोलंकी कहते हैं कि अगर आप 5 तारीख के बाद पैसे जमा करते हैं तो आपको ब्याज का नुकसान उठाना पड़ेगा जिसका असर आपके रिटर्न पर भी होगा. समझदारी यही है कि हर महीने की एक से पांच तारीख तक आप अकाउंट में पैसे जमा कर दें.
TRENDING NOW
Zee Business Hindi Live यहां देखें
पीपीएफ अकाउंट के फायदे
लंबे समय तक निवेश करने के लिए पीपीएफ यह एक अच्छा और सुरक्षित ऑप्शन है. इसमें 15 साल के लिए निवेश किया जाता है. रिटायरमेंट के समय इसका बड़ा फायदा मिलता है. पीपीएफ से होने वाली इनकम टैक्स फ्री होती है. आप इनकम टैक्स के सेक्शन 80 सी के तहत इस पर टैक्स छूट का भी फायदा ले सकते हैं. इस पर मिलने वाला ब्याज भी टैक्स फ्री होता है. फिलहाल पीपीएफ पर ब्याज दर 7.1 प्रतिशत है.
03:04 PM IST